
देहरादून: सेलाकुई थाना क्षेत्र के रामपुर भाऊवाला में आम के हरे पेड़ों की अवैध कटान के मामले में पुलिस ने 23 दिन बाद कार्रवाई करते हुए नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बगीचे में बिना अनुमति 12 आम के पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आने के बाद उद्यान विभाग की ओर से शिकायत दी गई थी। मामले को लेकर जांच पूरी होने के बाद अब पुलिस ने वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिससे क्षेत्र में अवैध कटान को लेकर सख्ती का संदेश गया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
यह मामला रामपुर भाऊवाला की गढ़वाली बस्ती का है, जहां बगीचे में खड़े आम के 12 हरे पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया था। प्रभारी उद्यान सचल दल सहसपुर की ओर से 16 जनवरी को इस संबंध में सेलाकुई थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तथ्यों की पुष्टि की गई।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि प्रभारी उद्यान सचल दल सहसपुर नूतन राणा की शिकायत के आधार पर जांच की गई। जांच में पेड़ों की अवैध कटान की पुष्टि होने के बाद नौ आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बगीचों और हरे पेड़ों की कटान से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी बिना अनुमति पेड़ों को न काट सके।
आंकड़े और तथ्य
इस मामले में आम के कुल 12 हरे पेड़ों की अवैध कटान की गई थी। प्राथमिकी में भूमि कंडा निवासी भगवान सिंह बिष्ट, झाझरा निवासी मंजू थपलियाल और माहेश्वरी बिष्ट, भाऊवाला निवासी पुरुषोत्तम दत्त सकलानी, मलेणी निवासी दलवीर सिंह नेगी, रामपुर भाऊवाला निवासी भगवत प्रसाद, जगदीश प्रसाद, गिरीश प्रसाद और सतीश प्रसाद के नाम दर्ज किए गए हैं।
आगे क्या होगा
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी रहेगी। आरोपियों से पूछताछ के बाद आवश्यक साक्ष्य जुटाए जाएंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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