
हरिद्वार: नूरपुर पंजनहेड़ी फायरिंग मामले में मातृ सदन के ब्रह्मचारी सुधानंद को अदालत से राहत मिली है। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। मामले में 30 जनवरी को याचिका दायर की गई थी, जिस पर कनखल थाने से रिपोर्ट तलब की गई और विस्तृत सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया गया।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
यह मामला 27 जनवरी को नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में हुए जमीनी विवाद से जुड़ा है। विवाद के दौरान दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हुई थी। आरोप है कि एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में सचिन चौहान और कृष्णपाल को गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद मुख्य आरोपी अतुल चौहान ने कनखल थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कनखल थाने की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पक्षों को सुना और विचार-विमर्श के बाद याचिका स्वीकार की। ब्रह्मचारी सुधानंद की ओर से अधिवक्ता अरुण भदौरिया और उत्तम सिंह चौहान ने पैरवी की। वहीं, मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने भी न्यायालय को संबोधित करते हुए अपने शिष्य के पक्ष में तर्क रखे।
स्थानीय प्रतिक्रिया
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद लंबे समय से चला आ रहा था और फायरिंग की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया। वहीं, मातृ सदन से जुड़े संतों का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के पीछे राजनीतिक संरक्षण का आरोप है।
आंकड़े और तथ्य
पुलिस ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए हैं। एक शिकायत में ब्रह्मचारी सुधानंद के अलावा अतुल चौहान, तरुण चौहान, गौरव चौहान और अभिषेक के नाम शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।
आगे क्या होगा
मातृ सदन के संत आत्मबोधानंद द्वारा पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में शुरू किया गया अनशन अब भी जारी है। संतों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर नियमविरुद्ध प्लॉटिंग और करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले से जुड़े आरोपों की शिकायत करने वालों को फंसाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इन आरोपों की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही जा रही है।
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