
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की पहली सूची आज, दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नर्सरी दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए अहम खबर है। राजधानी के 1,741 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आज, शुक्रवार को नर्सरी में चयनित बच्चों की पहली प्रवेश सूची जारी करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस सूची और वेटिंग लिस्ट को मिलाकर करीब 1.25 लाख बच्चों के नाम शामिल होने की संभावना है।
पहली सूची के साथ वेटिंग लिस्ट भी होगी जारी
शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि स्कूल आज प्रवेश सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों जारी करेंगे। पहली सूची के बाद दूसरी प्रवेश सूची 9 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च 2026 तक समाप्त होनी है।
आयु सीमा क्या तय की गई है
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सत्र 2026–27 के लिए आयु मानदंड स्पष्ट हैं। 31 मार्च 2026 तक नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु कम से कम 3 वर्ष, केजी के लिए 4 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष होनी चाहिए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रमुख अपने विवेक से अधिकतम एक महीने तक की आयु में छूट दे सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया में अब तक क्या-क्या हुआ
संशोधित प्रवेश संरचना के तहत नर्सरी और केजी को मूलभूत चरण में शामिल किया गया है, जिसके बाद कक्षा 1 आती है। ओपन सीटों के लिए स्कूलों को अपने प्रवेश मानदंड और अंक प्रणाली 28 नवंबर तक अपलोड करनी थी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर थी।
स्कूलों ने 9 जनवरी को सभी आवेदकों का विवरण अपलोड किया और 16 जनवरी तक अंक प्रणाली के आधार पर प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक सार्वजनिक कर दिए गए।
अंकों पर आपत्ति और स्पष्टीकरण का मौका
शिक्षा विभाग के अनुसार, अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अंकों के आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्कूलों को जवाब देना होगा।
पारदर्शिता और शिकायत निवारण की व्यवस्था
नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो लॉटरी अभिभावकों की उपस्थिति में कराई जानी चाहिए और पारदर्शिता के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी।
फीस को लेकर सख्त निर्देश
शिक्षा विभाग ने दोहराया है कि स्कूल केवल 25 रुपये का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क ही वसूल सकते हैं। किसी भी स्कूल को कैपिटेशन फीस लेने या अभिभावकों को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं है।
अभिभावकों के लिए सलाह
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आज जारी होने वाली सूची और वेटिंग लिस्ट को ध्यान से देखें, समय-सीमा के भीतर स्कूल से संपर्क करें और किसी भी असमंजस की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करें।







