नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को 7 अक्टूबर 2025 को हटा दिया।
सहायक शिक्षक भर्ती का बैकग्राउंड
यूकेएसएसएससी ने सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों के लिए 14 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया था। इसमें 786 पद गढ़वाल मंडल और 758 पद कुमाऊं मंडल के लिए निर्धारित थे। लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
रोक क्यों लगी थी?
कुछ अभ्यर्थियों ने गलत आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया चुनौती दी। याचिकाओं में गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान शामिल थे। अदालत ने तब परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय देते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया। कुछ मामलों में यूकेएसएसएससी को रिक्त पद रखने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व उप-निरीक्षक (पटवारी) वरिष्ठता पर अहम फैसला
नैनीताल हाईकोर्ट ने पटवारी की वरिष्ठता को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता का निर्धारण पद पर वास्तविक नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा, न कि प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों से।
मुख्य याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने दावा किया कि प्रशिक्षण परीक्षा में उन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें वरिष्ठता सूची में ऊपर होना चाहिए। अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविक नियुक्ति की तिथि ही मान्य होगी।
जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश
अदालत ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिया कि राजस्व उप-निरीक्षक (पटवारी) की लंबित वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर तीन माह के भीतर अंतिम सूची जारी करें। अन्य याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।