
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण से जुड़े मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी को अपहरण का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, मामले में लगाए गए पॉक्सो एक्ट के आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। यह मामला अप्रैल 2023 में सामने आया था, जब एक 17 वर्षीय लड़की अचानक लापता हो गई थी। अदालत के इस फैसले को स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
मामले की शुरुआत 22 अप्रैल 2023 को हुई, जब नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी 17 वर्षीय बेटी के घर से बिना बताए लापता होने की सूचना दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि नानकमत्ता के मूड़झाला क्षेत्र निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और लड़की को सकुशल बरामद किया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीएससी न्यायालय की न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत में कुल छह गवाह पेश किए। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर निर्णय सुनाया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोप सिद्ध न होने पर आरोपी को उस धारा से बरी कर दिया, जबकि अपहरण का अपराध सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और न्यायिक निर्णय समाज में भरोसा कायम करते हैं। क्षेत्र के कुछ निवासियों ने बताया कि लड़की की सकुशल बरामदगी और आरोपी को सजा मिलना पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात है।
आंकड़े और तथ्य
मामले में कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने आरोपी को 7 साल के कारावास के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आगे क्या होगा
अदालती फैसले के बाद आरोपी को सजा के तहत जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यदि आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं से तय होगी।
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