
हरिद्वार में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुराना रानीपुर मोड़ स्थित एक ई-कॉमर्स स्टोर पर छापेमारी की। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने करीब चार घंटे तक स्टोर में रखे खाद्य पदार्थों और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव में लापरवाही, दस्तावेजों की कमी और गंदगी पाई गई, जिसके बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
खाद्य सुरक्षा विभाग को ई-कॉमर्स स्टोर के संचालन और खाद्य सामग्री के रखरखाव को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर संग्रह और विक्रय व्यवस्था की जांच की।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
जांच के दौरान मौके पर फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया गया। इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड, आंतरिक और बाह्य ऑडिट रिपोर्ट, इनवॉइस रिकॉर्ड, खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाले राइडर्स की सूची और खाद्य सामग्री बेचने वाली कंपनी के साथ किया गया एग्रीमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कई स्थानों पर खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने वाले बैग और प्लास्टिक बास्केट गंदे पाए गए।
आंकड़े और तथ्य
कार्रवाई के दौरान कोई भी एक्सपायरी फूड आइटम नहीं मिला, हालांकि संदेह के आधार पर पैकिंग गाय के घी और साबुत धनिया के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं। विभाग ने संबंधित कंपनी को तीन दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने और कमियां दूर कर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य सामग्री की बिक्री बढ़ने के साथ निगरानी और सख्ती जरूरी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस तरह की कार्रवाइयों से खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार होगा।
लक्सर और खानपुर में भी कार्रवाई
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लक्सर और खानपुर क्षेत्र में डेयरी और मिठाई की दुकानों पर भी छापेमारी की। यहां खुले दूध के दो सैंपल और देशी घी का एक सैंपल जांच के लिए लिया गया। फूड लाइसेंस प्रस्तुत न करने और निर्माण व संग्रह स्थलों पर गंदगी पाए जाने पर दो खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। वहीं भगवानपुर क्षेत्र में भी डेयरी, दूध विक्रेताओं और प्रोविजन स्टोरों से छह खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए और तीन कारोबारियों को सफाई में कमी पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया।
आगे क्या होगा
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि यदि संबंधित कंपनियां और कारोबारी तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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