छात्र-छात्राओं से गैर-शैक्षणिक कार्य पर DG ने कड़ा निर्देश

देहरादून: छात्र-छात्राओं से गैर-शैक्षणिक कार्य पर DG ने कड़ा निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जाने के मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाएगा

संविधान और कानून के तहत बच्चों के अधिकार सुरक्षित

महानिदेशक ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-24 बाल श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 21ए प्रत्येक बालक को निश्शुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत निश्शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और उत्तराखंड शासन की अधिसूचना बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

हाल की शिकायतें और कार्रवाई

हाल के दिनों में जनपद चमोली और देहरादून के बंजारावाला में शिक्षक द्वारा छात्रों से कार धुलवाने और निर्माण सामग्री ढोने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों से स्कूल में झाड़ू लगवाने, पानी भरवाने और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य करवाने की शिकायतें भी मिलीं। इन मामलों में संबंधित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई भी की गई।

राष्ट्रीय कार्यक्रम और पाठ्य गतिविधियाँ सुरक्षित

दीप्ति सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों और पाठ्य सहगामी गतिविधियों को छोड़कर विद्यार्थियों से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त विभागीय कार्रवाई

महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी विद्यालय में उल्लंघन पाया गया, तो प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षक के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों और खंडों के शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं।

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