
देहरादून: उत्तराखंड में निवास कर रहे नेपाल मूल के लोगों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिकता होना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को चुनाव आयोग के समक्ष नागरिकता प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के चंपावत, पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक नेपाल और उत्तराखंड के बीच रोटी-बेटी का पुराना सामाजिक रिश्ता है। ऐसे में लंबे समय से यहां रह रहे नेपाल मूल के लोगों और नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं को लेकर एसआईआर में स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में नेपाल मूल के कई परिवार दशकों से निवास कर रहे हैं। कई मामलों में उनके बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है। इसी कारण मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान यह चर्चा तेज हुई कि ऐसे परिवारों और व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या होगी और किन शर्तों पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी बाहरी देश से आए व्यक्ति के लिए मतदाता बनने की पहली शर्त भारतीय नागरिकता है। उन्होंने कहा कि जो नाम वर्तमान मतदाता सूची में शामिल हैं, वे पहले से ही नागरिकता के आधार पर दर्ज होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन नेपाल मूल के लोगों के पास नागरिकता नहीं है, उनका वोट नहीं बनेगा।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां रह रहे नेपाल मूल के परिवारों में इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस था। अब प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने से लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एसआईआर के दौरान उन्हें किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
आगे क्या होगा
डॉ. जोगदंडे के अनुसार, नेपाल मूल के वे लोग जो भारतीय नागरिक बन चुके हैं लेकिन 2003 में मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें एसआईआर के दौरान इन्म्यूरकेशन फॉर्म के साथ नागरिकता और जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में बीएलओ मैपिंग संभव नहीं होगी, लेकिन प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर ही मतदाता के रूप में नाम शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी नेपाली मूल के भारतीय मतदाता को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नोटिस जारी किया जाता है, तो उन्हें भी यही प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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