
देहरादून: एक ओर परिवहन विभाग आमजन और वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एआरटीओ प्रशासन के लिए उपलब्ध कराए गए एक अनुबंधित वाहन का रोड टैक्स ही जमा नहीं पाया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने वाहन की जांच कर तत्काल चालान काटा और जुर्माना जमा न करने पर भारी पैनल्टी लगाने की चेतावनी दी है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
परिवहन विभाग में अनुबंध के आधार पर कई वाहन अधिकारियों के उपयोग के लिए लगाए जाते हैं। इन वाहनों पर भी वही नियम लागू होते हैं, जो आम वाहन स्वामियों पर होते हैं। ऐसे में विभाग से जुड़े वाहन में टैक्स उल्लंघन सामने आना सवाल खड़े करता है।
क्या है पूरा मामला
परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से पंजीकृत अनुबंधित बुलेरो वाहन संख्या UK 07 TE 1818 एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था। जांच में सामने आया कि वाहन स्वामी ने केवल दिसंबर माह तक का ही रोड टैक्स जमा किया था, जबकि नियमानुसार 15 जनवरी तक टैक्स जमा किया जाना था।
आधिकारिक कार्रवाई
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने वाहन की कुंडली खंगालने पर मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन पाया। इसके बाद वाहन का तत्काल प्रभाव से चालान काट दिया गया। साथ ही टैक्स और जुर्माना समय पर जमा न करने की स्थिति में भारी पैनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी गई है।
विभागीय सख्ती
आरटीओ प्रशासन ने बताया कि इस मामले के बाद विभाग में अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू कर दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वाहन नियमों का उल्लंघन न कर रहा हो।
आधिकारिक बयान
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि 15 जनवरी तक वाहन का रोड टैक्स जमा किया जाना था, लेकिन लापरवाही बरती गई। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह वाहन किसी अधिकारी के उपयोग में ही क्यों न हो।
आगे क्या होगा
परिवहन विभाग अब सभी अनुबंधित वाहनों की जांच कर रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




