
देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत बरोटीवाला ग्राम में शीतला नदी के नए पुल के पास स्थापित कोलतार के हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर लगी रोक को जारी रखा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हॉट मिक्स प्लांट, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की जाएगी। यह मामला स्थानीय पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण अहम माना जा रहा है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
यह मामला देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के बरोटीवाला ग्राम से जुड़ा है, जहां शीतला नदी के किनारे कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट स्थापित किया गया है। आरोप है कि यह प्लांट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के विपरीत लगाया गया है और इसकी वजह से आसपास के ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आधिकारिक जानकारी
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने प्लांट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस मामले में सरकार या बोर्ड की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। अधिकारी टिप्पणी करने से बचते दिखे।
स्थानीय प्रतिक्रिया
याचिकाकर्ता और स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार का कहना है कि गांव से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर हॉट मिक्स प्लांट लगाए जाने से क्षेत्र की आबोहवा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि खेती पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राहगीरों ने भी इस क्षेत्र से गुजरते समय सांस संबंधी परेशानी की शिकायत की है।
आंकड़े / तथ्य
हॉट मिक्स प्लांट की दूरी गांव से लगभग 200 मीटर बताई गई है। प्लांट शीतला नदी के बेहद करीब स्थित है, जिससे जल, वायु और भूमि प्रदूषण का खतरा जताया जा रहा है।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद तय की है। तब तक हॉट मिक्स प्लांट का संचालन बंद रहेगा। अगली सुनवाई में राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्लांट प्रबंधन की ओर से जवाब पेश किए जाएंगे, जिसके आधार पर कोर्ट आगे का निर्णय लेगा।







