
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व में चयन प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को हटाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। इस आदेश के बाद राज्य में करीब 2000 पदों की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
राज्य में पुलिस बल की कमी को देखते हुए लंबे समय बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया, जिससे चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लग गई थी। इस कारण नियुक्तियां अटकी हुई थीं।
आधिकारिक जानकारी
सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अंतरिम रोक हटाने का आदेश दिया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
याचिका में क्या कहा गया
मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 अक्टूबर 2024 को 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पद और 450 पूर्व वर्षों के रिक्त पद शामिल थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि भर्ती न होने से उनकी आयु सीमा पार हो गई है, इसलिए छूट दी जाए।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और पुलिस बल में भारी कमी है। ऐसे में प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए, ताकि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सके और विभागीय जरूरतें पूरी हों।
स्थानीय प्रतिक्रिया
अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश से लंबे समय से अटकी नियुक्तियों पर स्पष्टता आई है। वहीं आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं में निराशा भी देखी गई, लेकिन भर्ती आगे बढ़ने से चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस, पीएसी और आईआरबी के करीब 2000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार संबंधित विभागों के माध्यम से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी में है।





