
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ड्राफ्टमैन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लोक सेवा आयोग को चयन सूची रिवाइज करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश से शहरी विकास विभाग की भर्ती में आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों को भी डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन योग्यता वाले पदों के लिए अवसर मिलेगा।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
ड्राफ्टमैन पदों की भर्ती पिछले दो वर्षों से विवादों में रही है। वर्ष 2021 में UKSSSC द्वारा पहली विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन भर्ती घोटाले के आरोपों के बाद प्रक्रिया रोक दी गई और चयन का अधिकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया। आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए और लिखित परीक्षा 5 नवंबर 2023 को आयोजित की। 21 दिसंबर 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसके बाद 8 जनवरी 2025 की चयन सूची विवाद का विषय बनी।
औपचारिक जानकारी
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने याचिका दायर करते हुए दावा किया कि 8 जनवरी 2025 को प्रकाशित चयन परिणाम नियमावली के अनुरूप नहीं था। उनका कहना था कि मेरिट सूची अलग-अलग कटऑफ के साथ जारी की गई, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह सहित किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ।
जैसे ही यह जानकारी अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आई, ललित मोहन पांडे और 32 अन्य उम्मीदवारों ने भी मामले में पक्षकार बनने की अर्जी दी। उन्होंने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है और आयोग के निर्णय की समीक्षा जरूरी है।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि भर्ती की शुरुआत UKSSSC ने की थी, लेकिन घोटाले के बाद प्रक्रिया UKPSC को हस्तांतरित हुई। आयोग द्वारा बनाए गए कटऑफ और चयन मानकों पर प्रश्न उठाए गए, जिसके आधार पर चयन सूची को चुनौती दी गई।
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद UKPSC को निर्देश दिया कि चयन सूची का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और संशोधित सूची प्रकाशित की जाए।
स्थानीय प्रतिक्रिया
अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करेगा। कई उम्मीदवारों ने उम्मीद जताई कि रिवाइज्ड सूची आने के बाद योग्य आईटीआई धारकों को भी न्याय मिलेगा। वहीं कुछ चयनित अभ्यर्थियों में संशोधन की संभावना को लेकर चिंता देखी गई है।
आगे क्या?
लोक सेवा आयोग अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार ड्राफ्टमैन भर्ती की चयन सूची का पुनर्मूल्यांकन करेगा। सूची में संभावित संशोधन आने के बाद नई मेरिट प्रकाशित होगी। इसके बाद ही आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती से जुड़े अन्य लंबित प्रश्नों पर भी आयोग स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो सकता है।







