
पौड़ी गढ़वाल: जनपद पौड़ी में चल रहे एक माह के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन क्रैक डाउन’ के तहत पुलिस ने सघन सत्यापन कार्रवाई करते हुए 205 बाहरी व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन न कराने पर 8 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत 10-10 हजार रुपये का चालान किया गया।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15 फरवरी 2026 से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देशन में 17 फरवरी को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में गठित टीमों ने किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों, होटल, होम-स्टे, गेस्ट हाउस, आश्रम, पीजी, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर और निर्माण स्थलों पर व्यापक सत्यापन अभियान चलाया।
अभियान का उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना और जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।
सत्यापन की स्थिति
पुलिस के अनुसार कुल 205 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। इसमें लक्ष्मणझूला क्षेत्र में सबसे अधिक 76, कोटद्वार में 30 और सतपुली में 20 लोगों का सत्यापन शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी क्रमशः सत्यापन की कार्रवाई की गई।
अनियमितता पर कार्रवाई
सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर लक्ष्मणझूला के 4, रिखणीखाल के 2, कोटद्वार और पौड़ी के एक-एक मकान मालिक के खिलाफ 10-10 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
इसके अतिरिक्त पुलिस सत्यापन न कराने पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 250 रुपये का चालान किया गया। किरायेदार सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान अगले एक माह तक जारी रहेगा और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि किरायेदार या बाहरी व्यक्ति रखने से पहले अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के अभियान से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वहीं कुछ मकान मालिकों ने सत्यापन प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग भी रखी है।
आगे क्या होगा
पुलिस की टीमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से सत्यापन और निगरानी अभियान जारी रखेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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