टिहरी: टिहरी जिले के कुंड ग्राम पंचायत में हाल ही संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की मौजूदगी और चुनाव को टाई कराने के मामले ने नैनीताल हाईकोर्ट तक रास्ता बना लिया है। यह याचिका हारे हुए प्रत्याशी ने दायर की है।
कोर्ट ने पूछा नियमों का पालन
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उप जिलाधिकारी से पूछा कि आप किस नियम के तहत मतगणना स्थल पर मौजूद थीं। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि “कौन से नियमों के तहत आपने फोन का इस्तेमाल किया, जबकि यह जीरो जोन होता है?”। कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस मामले का जवाब आगामी सुनवाई तिथि से पहले पेश किया जाए।
वीडियो में हुई पुष्टि
सुनवाई के दौरान हारे हुए प्रत्याशी के अनुरोध पर कोर्ट ने वीडियो भी देखा, जिसमें एसडीएम मतगणना स्थल पर मौजूद नजर आईं और फोन पर भी बात कर रही थीं। वहीं, हारे हुए प्रत्याशी के अभिकर्ता को अंदर तक प्रवेश नहीं दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
टिहरी जिले के दशज्यूला पट्टी के कुंड ग्राम पंचायत की प्रधान प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल ने याचिका में आरोप लगाया कि मतगणना के समय उनके पक्ष में एक वोट अधिक था, लेकिन उसे बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया। इसके बाद लॉटरी सिस्टम के आधार पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया।
मधु देवी के अभिकर्ता को मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि एसडीएम वहां मौजूद थीं। यह कार्य चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसडीएम से पूछा कि किस नियम के तहत उन्होंने मतगणना स्थल पर उपस्थिति दर्ज की।
अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
इस मामले ने पंचायत चुनावों में नियमों के पालन और चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।