तदर्थ पदोन्नतियों का आदेश गायब: मुख्य सूचना आयुक्त ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई का आदेश दिया

आठ साल पुराना शासनादेश गायब, शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों की पदोन्नतियों पर सवाल

शिक्षा विभाग में आठ साल पुराने तदर्थ पदोन्नति आदेश गायब

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में वर्ष 2001 से 2008 तक एलटी से प्रवक्ताओं के पदों पर दी गई तदर्थ पदोन्नतियों का शासनादेश अब गायब पाया गया है। इस मामले में मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने शिक्षा महानिदेशक और निदेशक को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

RTI के तहत सूचना की मांग

नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक निवासी पुष्पेश सांगा ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत शिक्षा विभाग से उस शासनादेश और नियमों की प्रमाणित प्रतियां मांगी, जिनके आधार पर वर्ष 2001 से 2008 तक तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने 10 अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी।

विभाग की चूक और आयोग का आदेश

सूचना न मिलने पर पुष्पेश ने सूचना आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने बताया कि निदेशालय के बार-बार शिफ्ट होने के कारण पत्रावली गायब हो गई है। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने कहा कि पत्रावली के उपलब्ध न होने से तदर्थ पदोन्नतियों पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

कानूनी और विभागीय कार्रवाई का आदेश

मुख्य सूचना आयुक्त ने निदेशक और महानिदेशक को तीन महीने के भीतर पत्रावली गायब होने की सूचना शासन को देने, और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि गायब पत्रावली को फिर से तैयार किया जाए

अपीलार्थी को मुकदमा दर्ज कराने की स्वतंत्रता

आदेश में यह भी उल्लेख है कि अपीलार्थी इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की एक प्रति एसएसपी देहरादून को भेजी जाएगी ताकि अपीलार्थी या शिक्षा विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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