
नैनीताल: रुड़की की निचली अदालत द्वारा एक जघन्य हत्या के मामले में आरोपी हैदर को मृत्युदंड और सह-आरोपी रिहान को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश की पुष्टि को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई निचली अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भित किए जाने के तहत हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद दोनों आरोपियों को कोई राहत नहीं दी और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रख लिया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
यह मामला हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2021 में एक युवती की नृशंस हत्या की गई थी। मृतका के भाई दिनेश ने गंगनहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हैदर लंबे समय से उसकी बहन पर शादी का दबाव बना रहा था। इंकार करने पर उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ में हुई।
9 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की ओर से रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती और प्रकरण को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
निचली अदालत ने 12 जून 2025 को आरोपी हैदर को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास निर्धारित किया गया था। सह-आरोपी रिहान को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
आंकड़े और तथ्य
निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने घटना को पूर्व नियोजित और जघन्य बताया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए मृत्युदंड को अनुचित करार दिया था।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट द्वारा मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखे जाने के बाद अगली सुनवाई में सभी पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद निचली अदालत के आदेश की पुष्टि या उसमें संशोधन पर फैसला दिया जाएगा।
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