
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में शस्त्र लाइसेंस नियमों की अनदेखी करना 35 असलहा धारकों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने समीक्षा के दौरान पाया कि संबंधित लाइसेंस धारकों ने राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण और विवरण अद्यतन नहीं कराया है। इसके बाद प्रशासन ने जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए, जिससे असलहा धारकों में हड़कंप मच गया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंसों का पंजीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। जिले के लाइसेंस धारकों को समय-समय पर इस संबंध में सूचना दी गई और पंजीकरण के लिए पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए गए। इसके बावजूद कई लाइसेंस धारकों ने यूआईएन पंजीकरण और आवश्यक विवरण अपडेट नहीं किए।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति शस्त्र अधिनियम और शासन के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डीएम ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस केवल अधिकार नहीं, बल्कि इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व भी है। अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था।
आगे क्या होगा
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे समय पर नवीनीकरण, यूआईएन पंजीकरण और पोर्टल पर अपने लाइसेंस से जुड़े सभी विवरणों का अद्यतन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी पोर्टल पर पंजीकरण न पाए जाने पर बिना अतिरिक्त नोटिस के लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
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