
नैनीताल: उत्तराखंड में दो अलग-अलग धर्मों से जुड़े प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुनवाई के बाद अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकलपीठ ने उधम सिंह नगर के एसएसपी और रुद्रपुर थानाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि वे प्रेमी जोड़े की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि तय की गई है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
मामले में मुस्लिम समुदाय की युवती और सिख समुदाय के युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि वे दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं। हालांकि युवती के परिजन इस रिश्ते से सहमत नहीं हैं, जिसके चलते दोनों को जान-माल का खतरा महसूस हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि वे दोनों बालिग हैं और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रेमी जोड़ा अलग-अलग धर्मों का है, लेकिन दोनों बालिग हैं और विवाह करना चाहते हैं, इस पर सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद सुरक्षा उपलब्ध न कराए जाने के मुद्दे पर कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए।
स्थानीय प्रतिक्रिया
प्रेमी जोड़े का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पहले ही मणिकांत मिश्रा को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राहत की उम्मीद जगी है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
इससे पहले भी हरिद्वार जिले के एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस मामले में भी अदालत ने पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि उस प्रकरण में दोनों युवक-युवती एक ही धर्म से संबंधित थे, लेकिन परिवार की असहमति के कारण सुरक्षा की मांग की गई थी।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाए। राज्य सरकार और अन्य पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी।
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