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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब सात साल की वकालत पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी भी बार कोटा से बन सकेंगे जिला जज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायपालिका में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब वे न्यायिक अधिकारी जो कम से कम सात साल की वकालत पूरी कर चुके हैं, वे भी बार कोटा (Bar Quota) के तहत जिला जज (District Judge) बनने के पात्र होंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान की व्याख्या कठोर (Pedantic) नहीं बल्कि जीवंत और लचीली (Organic) होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय न्यायिक सेवा और बार, दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करेगा।

पीठ ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने नियमों में संशोधन करें और संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श लेकर ऐसा प्रावधान करें, जिससे न्यायिक अधिकारी भी बार कोटा के तहत जिला जज भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकें।

न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का Prospective Effect रहेगा, यानी यह केवल भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा। पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि बार और न्यायिक सेवा दोनों के उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी जाए।

क्यों जरूरी था यह फैसला?

2019 में केरल हाई कोर्ट ने एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द कर दी थी जो पहले वकील था और बाद में मुनसिफ (निचली अदालत का जज) बन गया था, लेकिन बाद में उसने जिला जज की भर्ती परीक्षा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वह “बार कोटा” का उम्मीदवार नहीं हो सकता क्योंकि आवेदन के समय वह वकील नहीं था।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ‘धीरेज मोर केस’ के तहत बनी व्यवस्था पर सवाल उठा। अब संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि वकालत और न्यायिक सेवा दोनों का अनुभव न्यायिक दक्षता में योगदान देता है, इसलिए दोनों को मिलाकर देखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां

  • कुशल उम्मीदवारों को मौका देना जरूरी: योग्य न्यायिक अधिकारियों को अवसर से वंचित करना न्याय व्यवस्था के लिए हानिकारक है।
  • बार कोटा का प्रतिशत तय नहीं: अनुच्छेद 233(2) में वकीलों के लिए कोई आरक्षण या प्रतिशत निर्धारित नहीं है।
  • सर्वश्रेष्ठ चयन पर जोर: सार्वजनिक सेवाओं में उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे सक्षम व्यक्ति का चयन होना चाहिए।

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