
ऋषिकेश निवासी शकुंतला देवी की मौत के दस वर्ष पुराने मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए देहरादून स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने डॉक्टर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
यह मामला वर्ष 2014 से जुड़ा है, जब ऋषिकेश के हरिधाम कॉलोनी की निवासी 55 वर्षीय शकुंतला देवी को सर्जरी के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान स्वजन ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। लगभग दस वर्ष से मामला उपभोक्ता आयोग में लंबित था, जिस पर अब अंतिम निर्णय आया है।
क्या हुआ था 2014 में?
मृतका के बेटे संदीप गुप्ता के अनुसार, 14 अप्रैल 2014 को अस्पताल में नियमित परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, जिसके तुरंत बाद शकुंतला देवी को हार्ट अटैक आया। स्थिति बिगड़ने पर वह कोमा में चली गईं और लगभग एक माह बाद उनकी मृत्यु हो गई।
परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन देते समय दवा की प्रक्रिया और रोगी की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी हालत अचानक गंभीर हो गई।
स्थानीय प्रतिक्रिया
पीड़ित परिवार ने निर्णय का स्वागत किया है। संदीप गुप्ता ने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन लापरवाही के कारण कई परिवार अपने प्रियजनों को खो देते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार डॉक्टरों की पहुंच और प्रभाव के कारण लोग आवाज उठाने से डरते हैं, लेकिन न्याय मिलने से भरोसा बढ़ा है कि शिकायत करने पर कार्रवाई संभव है।
स्थानीय लोगों ने भी कहा कि ऐसे फैसले भविष्य में लापरवाही रोकने में मददगार साबित होंगे।
कंज्यूमर कोर्ट का निर्णय
राज्य उपभोक्ता आयोग ने सभी दस्तावेजों, गवाहियों और चिकित्सीय रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर को इलाज के दौरान लापरवाही का दोषी पाया। कोर्ट ने डॉक्टर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जिसे पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना है।
आगे क्या?
आयोग के आदेश के अनुसार अस्पताल और संबंधित डॉक्टर को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि अदा करनी होगी। परिजन आगे किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।






