
नैनीताल: हल्द्वानी में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के एक मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। नैनीताल जिला सत्र न्यायालय ने दोनों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 2.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आदेश के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
यह मामला 4 सितंबर 2019 का है, जब औषधि विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी के इंद्रानगर छोटी लाइन क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बरेली रोड स्थित सिटी मेडिकोज की चेकिंग में मेडिकल स्टोर के बगल में एक संदिग्ध दरवाजा मिला। तलाशी लेने पर वहां से नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसे छिपाकर रखा गया था।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संजीव कुमार की अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा शाह ने बताया कि बरामद दवाएं नौ प्रकार की नशीली औषधियां थीं, जिन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर मार्कीन के कपड़े में सिला गया था।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अदालत का यह फैसला एक कड़ा संदेश है। उनका मानना है कि इस तरह की सख्त सजा से ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों में भय पैदा होगा और युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी।
आंकड़े और तथ्य
पूछताछ में अभियुक्त मोहम्मद अफसार ने बताया कि बरामदगी वाले कमरे का स्वामित्व उसका है, जिसे उसने किराये पर मोहम्मद अजीम को दिया था। वहीं, मौके पर मौजूद अजीम ने बताया कि वहां ‘सीटी क्लीनिक एंड फार्मेसी’ संचालित की जा रही थी और दवाओं का संयुक्त रूप से विक्रय किया जाता था। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट की ओर से इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आगे क्या होगा
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/22 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 1-1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फैसला आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे किसी अपील की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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