
देहरादून: देहरादून में निजी दोपहिया वाहनों के जरिए फूड और अन्य सामग्री की डिलीवरी करा रही ई-कॉमर्स कंपनियों पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। आरटीओ प्रशासन पहले संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी करेगा और इसके बाद प्रतिष्ठानों के साथ-साथ डिलीवरी में लगे दोपहिया वाहनों को सीज किया जाएगा। इसके साथ ही डिलीवरी चालकों के सत्यापन को लेकर पुलिस विभाग की भी मदद ली जाएगी। यह कदम मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन, राजस्व नुकसान और संभावित अवैध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए उठाया जा रहा है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
शहर में तेजी से बढ़ती ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं के साथ निजी दोपहिया वाहनों का व्यवसायिक उपयोग आम होता जा रहा है। हालांकि, नियमों के तहत निजी वाहन को व्यवसायिक कार्य में उपयोग करने के लिए परिवहन विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई कंपनियां बिना अनुमति निजी वाहनों से डिलीवरी करवा रही हैं।
आधिकारिक जानकारी
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान निजी वाहनों से व्यवसाय नहीं कर सकता। व्यवसायिक उपयोग के लिए वाहन का पंजीकरण और परमिट जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि निजी दोपहिया वाहनों से डिलीवरी कराना कानून का उल्लंघन है, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों का पालन न होने पर वाहन सीज किए जाएंगे।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई डिलीवरी चालकों के पास न तो पहचान पत्र होता है और न ही किसी प्रकार का सत्यापन। इससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। लोगों ने नियमों के सख्त पालन और चालकों के पुलिस सत्यापन की मांग की है।
आंकड़े / विवरण
परिवहन विभाग के अनुसार निजी वाहनों से व्यवसायिक डिलीवरी होने के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही, बिना सत्यापन डिलीवरी चालकों के जरिए नशे या अन्य अवैध सामग्री की आपूर्ति की आशंका भी बनी रहती है।
आगे क्या होगा
परिवहन विभाग ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। इसके बाद पुलिस के सहयोग से डिलीवरी चालकों का सत्यापन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिष्ठानों और वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





