
ऋषिकेश: ऋषिकेश में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पीड़ित को मिलेगा मुआवजा
अदालत के आदेश के अनुसार, कुल अर्थदंड में से 5 लाख 70 हजार रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 5 हजार रुपये राजकोष में जमा करने होंगे। यदि दोषी यह राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
उधार के पैसे लौटाने के लिए दिया था चेक
मामले के अनुसार, बापूग्राम निवासी अजय कुमार ने 3 फरवरी 2020 को न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान आवास विकास निवासी संजय कुमार से थी।
संजय कुमार ने 10 अगस्त 2018 को अपने व्यावसायिक कार्य के लिए अजय कुमार से 5.25 लाख रुपये उधार लिए थे और एक वर्ष में लौटाने का वादा किया था।
बैंक ने चेक किया था बाउंस
समय पूरा होने पर जब अजय कुमार ने पैसे वापस मांगे, तो संजय ने उन्हें सिंडिकेट बैंक का चेक दिया। लेकिन जब चेक बैंक में जमा किया गया, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
इसके बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके चलते मामला अदालत तक पहुंचा और अंततः दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।
अदालत का सख्त संदेश
इस फैसले को आर्थिक अपराधों के मामलों में अदालत के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ ही आरोपी को दंडित किया गया।







