
रुड़की में नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देना एक पिता को भारी पड़ गया। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में पुलिस ने कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर एक नाबालिग के पिता को गिरफ्तार किया है। मामला उस समय सामने आया था, जब नाबालिग लड़का वाहन चलाते हुए पकड़ा गया और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उसका चालान किया गया। चालान का पालन न करने और कोर्ट में पेश न होने पर न्यायालय ने पिता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
पुलिस के अनुसार, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 181, 39, 191, 146, 96, 129 और 207 के तहत चालान किया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन संबंधित अभिभावक ने न तो चालान की राशि जमा की और न ही तय तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हुए।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद रुड़की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर उप निरीक्षक आनंद मेहरा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त वारंट की तामील करते हुए तस्लीम खान पुत्र दीवान अमीन खान, निवासी सती मोहल्ला, रुड़की को गिरफ्तार किया।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश गया है कि नाबालिगों को वाहन चलाने देना न केवल खतरनाक है, बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर अपराध है। लोगों ने अभिभावकों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
आंकड़े और तथ्य
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई अभिभावक नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देता है या इसके लिए प्रेरित करता है, तो उसके खिलाफ तीन वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में नाबालिग को पहले ही वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था, जिस पर 25 हजार रुपये का चालान किया गया था।
आगे क्या होगा
पुलिस के अनुसार, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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