
रायवाला: राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायवाला स्टेशन हेडक्वार्टर ने ग्राम पंचायत प्रतीतनगर को पत्र जारी कर छावनी की बाउंड्री से सटे अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हनुमान चौक से होशियारी मंदिर तक छावनी सीमा के पास बिल्डिंग मटेरियल रखना और ठेलियां लगाकर व्यापार करना सेना के नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह के भीतर सामान न हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
रायवाला क्षेत्र में छावनी की बाउंड्री से सटे हिस्सों में पिछले कुछ समय से ठेलियां और अस्थायी ढांचे लगने की शिकायतें सामने आ रही थीं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह स्थिति संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि छावनी क्षेत्र के आसपास अनधिकृत गतिविधियां सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती हैं।
आधिकारिक जानकारी
रायवाला स्टेशन हेडक्वार्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छावनी की बाउंड्री से सटाकर रखा गया बिल्डिंग मटेरियल और अन्य सामान, साथ ही ठेलियों के माध्यम से संचालित व्यावसायिक गतिविधियां सेना के नियमों का उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
पंचायत की भूमिका
ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने बताया कि मामला सेना की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सभी पंचायत सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि वे अपने-अपने वार्डों में जाकर लोगों से सामान हटाने को कहें और सेना का सहयोग सुनिश्चित करें।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब स्पष्ट निर्देश मिल गए हैं और वे तय समय-सीमा के भीतर अपना सामान हटाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि रोज़गार प्रभावित न हो।
समय-सीमा और कार्रवाई
सेना की ओर से एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। इसके बाद भी यदि अतिक्रमण या व्यावसायिक गतिविधियां जारी पाई गईं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आगे क्या होगा
पंचायत और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि छावनी सीमा के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन हो। तय समय-सीमा के बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




